10 मार्च 2026
अगले 2 माह तक लागू रहेगा आदेश
भोपाल में धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस आयोजित करने से पहले अब पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए साफ किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का आयोजन करने पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन के अनुसार शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित होने से रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अब किसी भी संगठन, राजनीतिक दल या समूह को प्रदर्शन या जुलूस निकालने से पहले संबंधित पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
हथियार, विस्फोटक सामग्री और मशाल जुलूस पर रोक
साथ ही प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि हथियार, विस्फोटक और घातक सामग्री लेकर चलने पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि शहर में रोजाना कई छोटे-बड़े धरना-प्रदर्शन और जुलूस आयोजित होते हैं l औसतन प्रतिदिन 3 से 5 छोटे बड़े धरना प्रदर्शन होते हैं जिनमें ज्ञापन सौपना, प्रतीकात्मक प्रदर्शन या धरना शामिल रहता है l विधानसभा या लोकसभा चुनाव, भर्ती, घोटाले या कर्मचारी आंदोलन जैसे बड़े मुद्दों के दौरान विरोध प्रदर्शनों की संख्या अचानक बढ़ जाती है l ऐसे में एक ही दिन में 10 से 15 तक धरना प्रदर्शन और रैलियां आयोजित होने लगते हैं, जिनसे यातायात और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।


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