
एक तरफ बिहार में सियासी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है तो दूसरी तरफ अदालतों के फैसले राजनेताओं के भविष्य पर बट्टा लगाने जा रही है….ताजा मामला है बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड से जुड़ा हुआ….जिसमें बृज बिहारी की हत्या के दोषी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को बड़ा झटका लगा है….एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है…शीर्ष अदालत ने सजा पर पुनर्विचार करने की याचिका खारिज कर दी है… सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद पर फिर से विचार करने से साप साफ इनकार कर दिया.. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को अपने फैसले में कहा था कि पुनर्विचार का कोई केस बनता ही नहीं है…दरअसल, पिछले साल जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने एक फैसला दिया था जिसमें हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले को रमा देवी की एक याचिका पर पलट दिया था…और मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी… इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में वकील नमित सक्सेना के माध्यम से मुन्ना शुक्ला ने आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी….आपको बता दे बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था….बिहार के दिग्गज नेताओं में नाम शुमार था बृज बिहारी प्रसाद का… 1998 में दिनदहाड़े उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी… उस वक्त वे बिहार सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे… बृज बिहारी प्रसाद पर इंजीनियरिंग एडमिशन में घोटाले का आरोप भा लगा था… उनकी गिरफ्तारी के बाद तबीयत खराब हो गई …औऱ उन्हें पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में ही जब वो शाम की सैर पर थे उसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई थी…इस मामले में बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह और मुन्ना शुक्ला समेत 8 आरोपियों को 2009 में निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 2014 में पटना हाई कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव सभी को बरी कर दिया था। ये बात पत्नी रमादेवी को नागवार गुजरी औऱ हाई कोर्ट के 2014 के आदेश को चुनौती देते हुए एख औऱ याचिका लगाई थी….और सुनवाई करते हुए 4 अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा बरकरार रखा था…इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है…शीर्ष अदालत ने सजा पर पुनर्विचार करने की याचिका के सिरे से खारिज कर दिया है…