एमबीबीएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में EWS कोटा नहीं होगा लागू

1 अगस्त 2025: एनएमसी के अनुसार भारत में 296 निजी मेडिकल कॉलेज हैं।इन कॉलेज में नीट ऑल इंडिया रैंक के आधार पर सीटें भरी जाती है।
नीट यूजी में आरक्षण के मापदंड के अनुसार 15% अखिल भारतीय कोटा 27% ओबीसी 10%EWS आरक्षण शामिल हैं।
राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग में EWS कोटा लागू करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग का कहना है ,निजी मेडिकल कॉलेज में सीटों की क्षमता आरक्षण के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। जब तक सीटों की क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक EWS आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता।
10% EWS कोटा लागू नहीं करने के फैसले से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कड़ा विरोध कर रहे हैं।
क्या होता है ईडब्ल्यूएस कोटा:
निजी मेडिकल कॉलेज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिया गया आरक्षण ईडब्ल्यूएस कोटा कहलाता है।

महाराष्ट्र सरकार ने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आर्थिक रूप से कमजोर भारती के साथियों के लिए 10%EWS आरक्षण लागू करने के फैसले को वापस ले लिया है। एक निर्णय एक सप्ताह पहले लिया गया था ।राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक केंद्र सरकार और इससे संबंधित विभाग एमबीबीएस की सीटें नहीं बढ़ाएंगीं तब तक ये आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा।

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