प्रज्वल रेवन्ना को मिली उम्र कैद की सजा: बलात्कार मामले में दोषी पाए गए

2 अगस्त 2025: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अदालत ने बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत में 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

प्रज्वल रेवन्ना जनता दल के पूर्व सांसद रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगोड़ा पोते हैं।
बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जनता दल के सेकुलर नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल प्रबंधन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

क्या है आरोप:

रेवन्ना पर आरोप है कि हसन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्म हाउस में और बेंगलुरु में स्थित रेवन्ना के घर पर एक महिला के साथ बार-बार बलात्कार किया गया और इस घटना को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया गया।
साथ ही धमकी भी दी गई कि यदि किसी को बताया तो यह वीडियो जारी कर दिया जाएगा।
पीड़िता की ओर से बी जगदीश ने अदालत को बताया कि पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया गया और ब्लैकमेल किया गया ।
उसे कई बार आत्महत्या करने का भी विचार आया ।
उन्होंने बताया कि यौन उत्पीड़न का यह वीडियो प्रज्वल की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है ।वह एक मौजूदा सांसद थे। कानून की पूरी जानकारी रखते थे, फिर भी उन्होंने इस तरह का काम किया इसलिए सिद्ध होता है कि वे अपराधिक प्रवृत्ति के है। उन्होंने इस तरह से महिलाओं की वीडियो रिकॉर्ड किए हैं । इनको अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए।

प्रज्वल के खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं । उन पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप है इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था ।यह मामले सामने आने के बाद अश्लील वीडियो वाली पेन ड्राइव भी जारी की गई ।यह घटना 26 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले की है। उन्हें 31 मई को बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर जर्मनी से वापस आने पर गिरफ्तार कर लिया था।
एसआईटी ने 140 सदस्यीय विशेष जांच दल बनाया और 1800 पांच खंड वाली रिपोर्ट पेश की। इसमें 26 गवाहों से पूछताछ की गई और 180 दस्तावेजों की जांच की गई। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज होने के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया गया था।
प्रज्वल पर बलात्कार के चार मामले दर्ज थे ।उन्हें यह जो सजा मिली है यह मामला 48 साल की एक महिला से जुड़ा हुआ है। जो उनके फार्म हाउस में काम करती थी । प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कई आरोप दर्ज किए गए हैं।

दुष्कर्म के आरोप सिद्ध होने के बाद सांसद प्रज्वल ने खुद को निर्दोष बताया और सजा कम करने की मांग की ।शनिवार को अदालत में प्रज्वल रो पड़े ।उन्होंने कोर्ट के सामने दावा किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया उन्हें जानबूझकर फंसाया गया और शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में बस यही गलती की मैं राजनीति में तेजी से आगे बढ़ा।

बलात्कार में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्होंने अपनी सजा कम करने की अपील की थी । उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरा एक परिवार है और 6 महीने से मैंने अपने माता-पिता को नहीं देखा। कृपया मुझे कम सजा दें। अदालत से अनुरोध करते समय उन्होंने कम सजा की अपील की।

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