टैक्सपेयर्स ध्यान दें! 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना चुकानी होगी भारी पेनल्टी
संवाददाता
30 March 2026
अपडेटेड: 2:29 PM 0thGMT+0530
30 मार्च 2026
नई दिल्ली
वित्तीय वर्ष का अंत नजदीक है और इसी के साथ टैक्स तथा जीएसटी (GST) से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समय सीमाएं (Deadlines) भी खत्म हो रही हैं। यदि आपने 31 मार्च तक अपने पेंडिंग काम पूरे नहीं किए, तो आपको भारी ब्याज और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। करदाताओं की सुविधा के लिए महावीर जयंती की छुट्टी के बावजूद आयकर विभाग के दफ्तर खुले रहेंगे।
इन 5 कामों को तुरंत करें पूरा:
1. अपडेटेड रिटर्न (Updated Return):
यदि वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के आयकर रिटर्न में आपसे कोई गलती हुई है या कोई जानकारी छूट गई है, तो इसे सुधारने का यह आखिरी मौका है।
2. टैक्स सेविंग का अंतिम अवसर:
पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनने वाले करदाता धारा 80C और 80D के तहत टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए LIC, PPF, और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं में 31 मार्च तक निवेश कर सकते हैं।
3. एडवांस टैक्स और TDS/TCS सुधार:
* ब्याज की भारी पेनल्टी से बचने के लिए बकाया एडवांस टैक्स का भुगतान तुरंत करें।
* पुराने TDS/TCS डेटा में सुधार या ‘करेक्शन अपडेट’ करने की भी यही आखिरी तारीख है।
4. कंपोजिशन स्कीम (Composition Scheme):
ऐसे छोटे व्यापारी जो कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनना चाहते हैं, उनके पास फॉर्म दाखिल करने का यह अंतिम समय है।
5. ग्लोबल इनकम और फॉर्म 67:
यदि आप विदेश से कमाई कर रहे हैं और दोहरे टैक्स (Double Taxation) से बचना चाहते हैं, तो विदेशी टैक्स क्रेडिट के लिए फॉर्म 67 के साथ जरूरी सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है।
निर्यातकों (Exporters) के लिए जरूरी सूचना
बिना IGST भुगतान के निर्यात जारी रखने के इच्छुक निर्यातकों को 31 मार्च तक LUT (Letter of Undertaking) फाइल करना होगा।