रिटायरमेंट भुगतान में देरी पर  कलेक्टर मैहर को हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस:

khabar pradhan

संवाददाता

27 March 2026

अपडेटेड: 4:48 PM 0thGMT+0530

27 मार्च 2026:

मध्य प्रदेश जबलपुरः

हाई कोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने पूर्व आदेश का पालन नहीं किए जाने पर कलेक्टर मैहर को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला ग्राम तिलोरा, मैहर निवासी 80 वर्षीय विधवा तारा बाई पांडे की रिटायरमेंट सेवा भुगतान संबंधी शिकायत से जुड़ा है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शंभूदयाल गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पक्ष रखते हुए बताया कि उनके पति त्रिभुवननाथ पांडे शासकीय सेवक ‘थे, जिनके निधन के बाद भुगतान लंबित है। पूर्व में दायर याचिका का निराकरण इस निर्देश के साथ किया गया था, कि संबंधित मामले में विभाग द्वारा 90 दिन के भीतर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। बावजूद इसके हाई कोर्ट के आदेश जारी होने पर भी 6 माह बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इन्हीं तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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