उज्जैन के खाचरोड में 54 दुकानों की तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक: दुकानदारों को बड़ी राहत:
संवाददाता
20 March 2026
अपडेटेड: 7:15 PM 0thGMT+0530
20 मार्च 2026:
उज्जैन/
उज्जैन के खाचरोड शहर में 54 दुकान के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है । दरअसल 2014 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की थी ,जिसमें 20 अप्रैल 2015 को फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को दशहरा मैदान की बाउंड्री पर बनी 54 दुकानों को गिराने के आदेश दिए गए थे। तभी से ये दुकानदार उनकी दुकानों के तोड़ने की खबर से परेशान थे । हाई कोर्ट के इस फैसले को दुकानदारों ने और खाचरोड नगर पालिका परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एवी अंजरिया की बेंच ने कल 19 मार्च को मामले की सुनवाई की । जिसमें बताया कि यह दुकान नगर पालिका की जमीन पर हैं, और नियमों के तहत ही दुकानदारों को इन्हें दिया गया है। इसके समर्थन में एक नक्शा भी पेश किया गया। पीठ ने सभी दलीलों को मानते हुए दुकानदारों और नगर पालिका परिषद की याचिकाओं को अनुमति देते हुए हाईकोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया। जिससे अब दुकानदारों ने राहत की सांस ली है।