चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मतदान का डेटा जारी करने को लेकर निर्देश से इनकार
संवाददाता
18 March 2025
अपडेटेड: 12:35 PM 0thGMT+0530

नई दिल्ली l याचिका में आयोग से मतदान केंद्रवार मतदाताओं का डेटा आयोग की वेबसाइट पर मतदान होने के 48 घंटे के भीतर अपलोड करने की मांग भी की गई है।
चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वे मतदान केंद्रवार मतदाताओं का डेटा ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए याचिकाकर्ता से चर्चा के लिए भी तैयार हैं। चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता से अपने प्रतिनिधि को 10 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष भेजने को भी कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनजीओ एडीआर की याचिकाओं पर सुनवाई भी की है। इस सुनवाई के दौरान ही अपने सबमिशन में चुनाव आयोग ने चर्चा की बात भी कही है।
याचिका में की गई है ये मांग
याचिका में आयोग से लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रवार मतदाताओं का डेटा आयोग की वेबसाइट पर मतदान होने के 48 घंटे के भीतर अपलोड करने की मांग भी की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग प्रमुख ज्ञानेश कुमार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार है। चुनाव आयोग के सबमिशन पर सुप्रीम कोर्ट पीठ ने भी सहमति जताई और याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधि को चुनाव आयोग से मिलने को भी कहा। इसके बाद मामले पर सुनवाई 28 जुलाई तक भी टाल दी गई। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने बीते साल मई में सुनवाई के दौरान एनजीओ की मांग का भी विरोध किया था।