अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार

जयराम रमेश ने दिया था प्रस्ताव

राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस प्रमुख सचेतक जयराम रमेश द्वारा दायर विशेषाधिकार हनन का नोटिस खारिज कर दिया है। वही रमेश ने शाह पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधने का आरोप लगाया था। धनखड़ ने जांच के बाद पाया कि शाह ने कोई नियम नहीं तोड़ा है।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश की ओर से गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर विशेषाधिकार हनन नोटिस को खारिज कर दिया है। वही इसके साथ ही उन्होंने इसे शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताया। रमेश ने आरोप लगाया था कि शाह ने आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 पर बहस के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आक्षेप लगाए थे।

धनखड़ ने विशेषाधिकार हनन नोटिस को खारिज करते हुए कहा कि मैंने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मुझे लगता है कि इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। धनखड़ ने इस नोटिस को खारिज करते हुए कहा कि शाह ने कोई भी नियम नहीं तोड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद लोगों की प्रतिष्ठा खराब करने का मंच नहीं है। अब नैतिकता समिति संसदीय आचरण के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगी।

जयराम रमेश ने अपनी शिकायत में कहा था कि 25 मार्च 2025 को अमित शाह ने बहस के दौरान कहा था कि कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पीएमएनआरएफ को एक परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। रमेश के मुताबिक, शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष उस कोष के सदस्य थे। धनखड़ ने इस मामले पर राज्यसभा में कहा कि मुझे 26 मार्च 2025 को जयराम रमेश से अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिला। जयराम ने 26 मई को हस्ताक्षर किए हैं।

जयराम ने विशेष रूप से बताया कि अमित शाह ने आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर बहस के दौरान कहा था, ‘इसके साथ ही कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बनाया गया था और एनडीए के शासन में नरेंद्र मोदी जी के वक्त पीएम केयर्स बनाया गया था। कांग्रेस के शासन के दौरान, इसे केवल एक परिवार द्वारा नियंत्रित किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष इसके सदस्य थे। इस सरकार के धन के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष देश के लोगों को क्या जवाब देंगे? उन्हें लगता है कि इसे कोई नहीं पढ़ता या देखता है।’

धनखड़ ने कहा कि अमित शाह ने केंद्र सरकार की जारी 24 जनवरी 1948 का एक प्रेस रिलीज प्रस्तुत किया गया है। वही इसके साथ ही जिससे उनकी टिप्पणी की पुष्टि भी होती है। इसके आधार पर, सभापति ने फैसला सुनाया कि विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि मुझे इसमें कोई उल्लंघन नहीं मिला है। सत्य का पूर्ण पालन किया गया है, जो माननीय सदस्यों के लिए उपलब्ध एक दस्तावेज द्वारा प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में, मैं अमित शाह के खिलाफ इस विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार करने के लिए खुद को राजी नहीं कर सकता है।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को खारिज कर दिया है। शाह ने अपने बयान को प्रमाणित करने के लिए 1948 की एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति का हवाला भी दिया था कि कांग्रेस के एक नेता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के प्रबंधन का हिस्सा थे। इसके साथ ही वही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी पर ‘आक्षेप लगाने’ का आरोप लगाते हुए शाह के खिलाफ नोटिस कर दिया था।

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