जीपीएफ: अब 75 प्रतिशत राशि सीधे बैंक से निकाल सकेंगे कर्मचारी

khabar pradhan

संवाददाता

19 February 2026

अपडेटेड: 4:02 PM 0thGMT+0530

जीपीएफ: अब 75 प्रतिशत राशि सीधे बैंक से निकाल सकेंगे कर्मचारी

71 साल बाद निकासी प्रक्रिया होगी आसान

सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ से पैसा निकालना अब पहले की तुलना में आसान हो जाएगा। सरकार ने 71 साल बाद इस प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपने जीपीएफ खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक सीधे बैंक से निकाल सकेंगे, जिससे समय और प्रक्रिया दोनों में राहत मिलेगी।

बजट में हुई घोषणा, वित्त मंत्री ने दी जानकारी

इस बदलाव की घोषणा बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारियों को लंबी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों को जरूरत के समय तुरंत आर्थिक मदद मिल सकेगी।

पुरानी व्यवस्था में थी लंबी प्रक्रिया

अब तक जीपीएफ से राशि निकालने के लिए कर्मचारियों को आवेदन देना पड़ता था। इसके बाद विभागीय स्वीकृति और ट्रेजरी प्रक्रिया के कारण फाइलें लंबे समय तक लंबित रहती थीं। इस जटिल प्रक्रिया के चलते जरूरत के समय कर्मचारियों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता था।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़े प्रावधान

सरकार ने बताया कि 1 जनवरी 2005 के बाद नौकरी में आए कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू है। इसके तहत यदि कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन की सुविधा दी जाएगी। परिवार को अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।

1अप्रैल 2026 से लागू होगी नई सुविधा

नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिवार पेंशन की पात्रता में अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा पुत्री को भी शामिल किया गया है। इस बदलाव से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है।

टिप्पणियां (0)