झारखंड में अब होटल में ठहरना पड़ेगा महंगा, 10% तक लगेगा टूरिज्म टैक्स
संवाददाता
8 April 2026
अपडेटेड: 3:59 PM 0thGMT+0530
8 अप्रैल 2026: झारखंड/ रांची/
झारखंड में अब होटलों में ठहरने पर पर्यटकों को टूरिज्म टैक्स देना होगा। राज्य सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में ठहरने वाले पर्यटकों पर 2% से 10% तक टैक्स लगाने का फैसला किया है। होटल की श्रेणी और उस पर लगने वाले जीएसटी स्लैब के आधार पर टैक्स तय होगा। 18% से कम जीएसटी वाले होटलों में भारतीय पर्यटकों से 2% से 2.5% और विदेशी पर्यटकों से 4% से 5% तक टैक्स लिया जाएगा। वहीं, 18% या ज्यादा जीएसटी वाले होटलों में भारतीयों के लिए दर 5% और विदेशियों के लिए 10% तक होगी।