नर्सिंग कॉलेज में 100% महिला आरक्षण की शर्त हटाई:
संवाददाता
8 January 2026
अपडेटेड: 4:41 PM 0thGMT+0530
मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में 100% महिला आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया । कोर्ट की सख्ती के बाद कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने भर्ती प्रक्रिया में दिए गए विज्ञापन में संशोधन कर दिया है। इसमें महिलाओं के लिए 100% आरक्षण की शर्त हटा दी गई है अब इसमें पुरुष उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी से 13 जनवरी कर दी गई है। जस्टिस विशाल धगत की एकल पीठ में इस याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें ईएसबी ने कोर्ट को दिए गए बदलाव की जानकारी दी। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 16 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया गया था । जिसमें 286 पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे । इसे अब संवैधानिक बताते हुए नौशाद अली सहित कई अन्य उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी।
अब हाई कोर्ट में इस सुनवाई के बाद 100% आरक्षण की शर्त हटा दी गई है जिससे आप पुरुष उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे।