बिहार के गाड़ी मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अलर्ट

khabar pradhan

संवाददाता

26 March 2025

अपडेटेड: 10:07 AM 0thGMT+0530

31 मार्च तक कर लें ये काम

बिहार में वाहन मालिकों को अपने वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य है। 31 मार्च 2025 तक यह नंबर अपडेट न करने पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा। साथ ही, अप्रैल 2025 से जुर्माना भी लग सकता है।
बिहार के लाखों वाहन मालिकों के लिए एक जरूरी खबर है। परिवहन विभाग के अनुसार, लगभग 24 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड में अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुए हैं। इसलिए विभाग ने कहा है कि 31 मार्च 2025 के बाद ऐसे वाहनों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। साथ ही, अप्रैल 2025 से मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर जुर्माना भी लगेगा। वाहन मालिकों को यह काम जल्द से जल्द पूरा करने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी न हो।
दरअसल, बिहार सरकार ने वाहन मालिकों के लिए एक नया नियम बनाया है। अब वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस डीएल में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा।
परिवहन विभाग के मुताबिक, सितंबर 2024 से अब तक 32 हजार से ज्यादा वाहन मालिकों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट करा लिए हैं। इसके साथ ही विभाग अब अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बिना आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के कोई भी प्रमाणपत्र जारी न हो।

परिवहन विभाग ने बताया कि अगर आपके वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं है, तो दुर्घटना होने पर आपकी पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा, अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, तो आपको ई-चालान की जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। इससे कानूनी परेशानियां हो सकती हैं।
इसलिए, परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2025 से पहले अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। इससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी से बचाया जा सकेगा। आप परिवहन सेवा पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

टिप्पणियां (0)