मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर:

khabar pradhan

संवाददाता

13 January 2026

अपडेटेड: 5:50 PM 0thGMT+0530

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर:



प्रमोशन को लेकर पदोन्नति नियम 2025 के दो प्रावधान असंवैधानिक:

हाई कोर्ट में याचिका की दायर:
मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है इसमें पदोन्नति नियम 2025 के दो प्रावधानों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध इसे बताया गया है और इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की है।

इस मामले में याचिकाकर्ता सिवनी निवासी जॉइंट डायरेक्टर सुरेश कुमरे हैं । उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर अपना पक्ष रखेंगे।
इस याचिका में बताया गया कि राज्य शासन के पदोन्नति नियम के नियम 11 में कहा गया है कि प्रमोशन के लिए पहले आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की सूची बनाई जाएगी।  उसके बाद अनारक्षित वर्ग की सूची तैयार होगी । इस नियम के आधार पर अनारक्षित वर्ग में मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार पदोन्नति पाने का हकदार नहीं होगा। यह नियम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन माना जाता है।

हाई कोर्ट ने इस याचिका के आधार पर मध्य प्रदेश शासन के पदोन्नति नियम 2025 के दो नियमों को संवैधानिक बताया है।
इसके पूर्व में लंबित याचिकाओं के साथ इस संलग्न करते हुए अगली सुनवाई 13 जनवरी को तय की है।

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