महाराष्ट्र दौरे पर क्यों नाराज हुए मुख्य न्यायाधीश गवई,! क्या है प्रोटोकॉल !

khabar pradhan

संवाददाता

19 May 2025

अपडेटेड: 9:18 AM 0thGMT+0530

महाराष्ट्र दौरे पर क्यों नाराज हुए मुख्य न्यायाधीश गवई,! क्या है प्रोटोकॉल !

महाराष्ट्र दौरे पर क्यों नाराज हुए मुख्य न्यायाधीश गवई,! क्या है प्रोटोकॉल!

CJI के महाराष्ट्र दौरे पर मुख्य न्यायाधीश गवई हुए नाराज !
क्यों कि बाद में पहुंचे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर।

देश के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश CJI बीआर गवई ने अपने अभी के महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन ना होने पर चिंता जताई है । उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त का उनकी अगवानी में उपस्थित ना होना एक गंभीर विषय है । CJI गवई ने न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के बीच परस्पर सम्मान पर जोर दिया है ।

सुप्रीम कोर्ट के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने रविवार को महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर गहरी चिंता जताई है । उन्होंने कहा कि जब वे मुंबई पहुंचे तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारी उनकी अगवानी के लिए मौजूद नहीं थे । हालांकि, सीजेआई की टिप्पणी के कुछ घंटे बाद दूसरे कार्यक्रम में तीनों अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई.
सीजेआई गवई ने महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा उनके सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में कहा, लोकतंत्र के तीन स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच आपसी सम्मान बेहद महत्वपूर्ण है ।

‘अफसरों को विचार करना चाहिए’

CJI बीआर गवई बोले:
‘संविधान सर्वोच्च, न कि न्यायपालिका या कार्यपालिका,

महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के सम्मान समारोह और राज्य अधिवक्ता सम्मेलन में CJI बीआर गवई ने संविधान की सर्वोच्चता पर बल दिया । उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के अनुरूप और सम्मानपूर्वक मिलकर कार्य करें, जिससे देश की प्रगति और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह और राज्य अधिवक्ता सम्मेलन में रविवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई शामिल हुए ।इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में संविधान सबसे ऊपर हैं, न कि संस्थाएं ।14 मई को बीआर गवई ने सीजेआई के तौर पर शपथ लिया था ।
क्या कहा CJI बीआर गवई ने ?

CJI बीआर गवई ने कहा कि देश में न तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, न कार्यपालिका या संसद, बल्कि भारत का संविधान ही सर्वोच्च है ।सभी तीनों स्तंभों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) को भारत के संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए।

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