मुश्किल में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव! सीवान कोर्ट ने जारी किया आदेश…
संवाददाता
17 May 2025
अपडेटेड: 9:22 AM 0thGMT+0530
जानिए क्या है मामला:
अदालत में हाजिर नहीं होने पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जारी हुआ आदेश ,जानिए क्या है मामला…
वर्षों पुराने मामले में पुलिस ने लालू यादव और परमेश्वर सिंह को आरोपी बनाया था। अब कोर्ट ने आदेश जारी किया ।
पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीवान की अदालत ने आदेश जारी किया है । मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का है । दरअसल, 2011 में दारौंदा उपचुनाव की गहमागहमी जारी थी. परमेश्वर सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे ।आरोप है कि धारा 144 लागू होने के बावजूद लालू यादव ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया ।तत्कालीन सीओ ने लालू यादव और परमेश्वर सिंह पर दारौंदा थाना में ध्वनि विस्तारण यंत्र अधिनियम-9 के तहत लाउडस्पीकर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया ।
पुराने मामले में शनिवार (17 मई, 2025) को लालू यादव के खिलाफ ACJM -1 MP-MLA की अदालत ने आदेश जारी किया है । पहले लालू यादव पर सम्मन और फिर वारंट जारी हुआ ।राजद प्रमुख अदालत में हाजिर नहीं हुए ।अब अदालत ने आदेश जारी कर दिया । इस आदेश को लालू यादव के पैतृक गांव में चिपकाया जाएगा । लालू यादव का पैतृक गांव गोपालगंज जिले का फुलवरिया गांव है । 2011 में दारौंदा से राजद के टिकट पर परमेश्वर सिंह उपचुनाव लड़ रहे थे ।आदर्श आचार संहिता के तहत 144 धारा लागू थी ।
धारा 144 लागू होने के बावजूद भी लालू यादव ने पांडेयपुर गांव में चुनावी सभा की। उन्होंने राजद उम्मीदवार परमेश्वर सिंह के पक्ष में वोट भी मांगे । जबकि तत्कालीन सीओ ने कार्यक्रम में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी ।आरोप है कि लालू यादव और परमेश्वर सिंह ने इजाजत नहीं मिलने के बावजूद सभा को संबोधित किया ।
आइए जानते हैं क्या है मामला:
चुनावी सभा में लाउडस्पीकर एक्ट की धारा का उल्लंघन किया गया । प्रशासन ने ध्वनि विस्तारण यंत्र अधिनियम -9 के तहत दारौंदा गांव में मुकदमा दर्ज कराया । इस मामले में पुलिस ने लालू यादव और परमेश्वर सिंह को आरोपी बनाया । और पुराने मामले में अदालत ने लालू यादव पर इश्तेहार जारी कर दिया है. हालांकि प्रत्याशी रहे परमेश्वर सिंह की मृत्यु हो चुकी है।