लव जिहाद के झूठे मामले में युवती ने युवक को फंसाया:
संवाददाता
20 January 2026
अपडेटेड: 12:30 PM 0thGMT+0530
पैसों के विवाद के चलते एक युवती ने साहिल के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया । भोपाल कोर्ट ने लव जेहाद के झूठे मामले में फंसे युवक साहिल खान को बरी कर दिया है । कोर्ट ने आदेश में माना कि साहिल और युकती के बीच पैसों का लेनदेन होता था, ऐसे में पैसों के विवाद के चलते ही युवती ने झूठा केस दर्ज कराया।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया।
यह मामला जहांगीराबाद थाने का है जिसमें साहिल खान 9 महीने 22 दिन जेल में रह चुका है। युवती ने थाने में शिकायत की थी कि 14 दिसंबर 2020 से 28 सितंबर 2024 के बीच उसने अपना असली नाम छुपा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उस समय साहिल ने अपना नाम राहुल बताया था । वह उसे हर समय मैसेज करता था। इसके बाद उसने साहिल से बात करनी शुरू कर दी । इसके बाद साहिल ने उससे कहा कि वह उसके साथ जहांगीराबाद उसके घर चले । परिवार वालों से शादी की बात करेगा । लेकिन घर पहुंचने पर वहां कोई नहीं था। साहिल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
युवती ने कोर्ट में बताया कि साहिल और उसके बीच पैसों का लेनदेन होता था । जब भी उसे पैसों की जरूरत होती थी ,साहिल उसे पैसे देता था । उसने करीब ₹12000 दिए होंगे इस पर कोर्ट ने माना कि साहिल द्वारा पैसे वापस मांगने पर युवती ने उस पर झूठा केस दर्ज कर दिया।
इस मामले में कोर्ट ने युवती की झूठी कहानी का आरोप लगाकर साहिल खान को बरी कर दिया है।