शरबत जिहाद विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार
संवाददाता
1 May 2025
अपडेटेड: 3:41 PM 0stGMT+0530
अवमानना नोटिस जारी
दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को ‘शरबत जिहाद’ बयान से जुड़े विवाद में कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं और उन्होंने कोर्ट के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए विवादित वीडियो को हटाने के बजाय उसे और प्रसारित किया। इस मामले में कोर्ट ने रामदेव को अवमानना नोटिस जारी करने का फैसला किया है।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब रामदेव ने अपनी कंपनी के गुलाब शरबत को बढ़ावा देते हुए रूह अफजा के खिलाफ ‘शरबत जिहाद’ जैसी विवादित टिप्पणी की थी। इस बयान को समाज में नफरत फैलाने वाला बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को 5 दिन के भीतर संबंधित वीडियो हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि समाज की एकता को नुकसान पहुंचाने वाला है।
हालांकि, रामदेव ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और वीडियो को हटाने के बजाय उसे और प्रचारित किया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, “यह बयान अदालत की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है। रामदेव ने न केवल आदेश की अवहेलना की, बल्कि इसे और बढ़ावा दिया।” कोर्ट ने रामदेव के वकील को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
रामदेव के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि वे सभी विवादित वीडियो हटा देंगे, लेकिन कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और अवमानना नोटिस जारी करने का फैसला किया। इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोरी है, जहां कई लोग रामदेव के बयान की निंदा कर रहे हैं। यह घटना न केवल उनके लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ा रही है, बल्कि उनकी सार्वजनिक छवि को भी प्रभावित कर रही है। कोर्ट का यह कड़ा रुख यह दर्शाता है कि वह इस तरह के बयानों और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से ले रहा है।