16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया होगा प्रतिबंधित: कर्नाटक सरकार

khabar pradhan

संवाददाता

7 March 2026

अपडेटेड: 1:51 PM 0thGMT+0530

7 मार्च 2026

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार इस संबंध में एक कानून बनाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत नाबालिग बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है।

सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव का बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। विशेष रूप से ऑनलाइन गेम, अश्लील सामग्री और गलत सूचनाओं के संपर्क में आने से बच्चों के व्यवहार और पढ़ाई पर भी असर पड़ता है।

प्रस्तावित नियमों के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही प्लेटफॉर्म कंपनियों को भी उम्र सत्यापन की सख्त व्यवस्था लागू करनी पड़ सकती है।

सरकार का कहना है कि बच्चों को डिजिटल दुनिया के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए यह कदम जरूरी है। इस फैसले को लेकर देश के अन्य राज्यों में भी चर्चा शुरू हो गई है और कई विशेषज्ञ इसे बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं।

राज्य सरकार जल्द ही इस विषय पर विशेषज्ञों और संबंधित विभागों से चर्चा कर अंतिम निर्णय ले सकती है।

सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर दूसरे राज्य में भी चर्चा चल रही है। आंध्र प्रदेश सरकार भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कड़े नियमों की संभावना पर विचार कर रही है। इस सिलसिले में सरकार ने कई कंपनियों को चर्चा के लिए भी बुलाया है जिसमें मेटा, गूगल, एक्स,और शेयरचैट चैट जैसे नाम भी शामिल होंगे ।इन कंपनियों के साथ मिलकर सरकार वैश्विक स्तर पर अपनाये जा रहे नियमों और मॉडल का अध्ययन करना चाहती है ।

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