26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित
संवाददाता
28 April 2025
अपडेटेड: 9:59 AM 0thGMT+0530
NIA की 12 दिन की रिमांड मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
मुंबई 26/11 आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की कस्टडी को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने राणा की रिमांड को 12 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। राणा को हाल ही में अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है, जहां उसे 10 अप्रैल 2025 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था। NIA ने राणा को 18 दिन की रिमांड पर लिया था, जो अब समाप्त हो चुकी है।
तहव्वुर राणा, जो 26/11 मुंबई हमले की साजिश रचने में शामिल था, पर आतंकी गतिविधियों और हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोप हैं। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। NIA का कहना है कि राणा की गहन पूछताछ से हमले से जुड़े अन्य साजिशकर्ताओं और आतंकी नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। एजेंसी ने कोर्ट में दलील दी कि राणा की रिमांड बढ़ाना जांच के लिए जरूरी है ताकि आतंकी गतिविधियों के पूरे तंत्र का पता लगाया जा सके।
राणा को भारत लाने में NIA की लंबी कोशिशें और भारत सरकार के कूटनीतिक दबाव की अहम भूमिका रही। अमेरिकी अदालतों ने राणा की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके बाद उसका प्रत्यर्पण संभव हो सका। कोर्ट अब इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है, जिससे यह तय होगा कि NIA को राणा की पूछताछ के लिए और समय मिलेगा या नहीं। इस मामले की सुनवाई पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि यह भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है।