दिल्ली आबकारी नीति केस: 23 आरोपियों को हाईकोर्ट का नोटिस, 16 मार्च को अगली सुनवाई
संवाददाता
10 March 2026
अपडेटेड: 12:31 PM 0thGMT+0530
10 मार्च 2026
दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की गई है।
इस मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को भी नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान सीबीआई और उसके जांच अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर फिलहाल रोक लगा दी है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई तब तक न की जाए, जब तक ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट निर्णय नहीं दे देता।
अदालत ने यह आदेश सीबीआई की उस अपील पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज आदेश को चुनौती दी गई थी।
सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में सीबीआई और उसके अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाया जाए।
सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं सहित 23 में से कोई भी प्रतिवादी अदालत में मौजूद नहीं था। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी हाईकोर्ट से अपील की है कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाया जाए।
ईडी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश ‘न्यायिक अतिक्रमण’ का स्पष्ट मामला है, क्योंकि एजेंसी के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां करते समय न तो उसके साक्ष्यों की जांच की गई और न ही उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया।