उज्जैन में फोरलेन ब्रिज निर्माण मामले में फैसला:

khabar pradhan

संवाददाता

29 March 2026

अपडेटेड: 4:05 PM 0thGMT+0530

29 मार्च 2026 :
मध्य प्रदेश उज्जैन:

हाई कोर्ट का कहना–कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना भूमि नहीं ले सकते:
उज्जैन में प्रस्तावित फोरलेन ब्रिज निर्माण को लेकर विवाद के बीच हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि सरकार द्वारा बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाये किसी भी नागरिक की भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता। उज्जैन की एक फॉर्म ने याचिका दायर कर बताया था कि ब्रिज बनाने उनकी जमीन पर निशान लग चुके हैं।  कब्जा लेने की तैयारी हो रही है।  जबकि भूमि अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई।क्ष सरकार की ओर से आश्वस्त  किया गया कि कानूनी प्रावधान कर पालन किए बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती।  इसके पहले 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है ।‌अदालत में आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेकर याचिका निराकृत कर दी।

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