नोएडा में 8 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी पर मुकदमा दर्ज

khabar pradhan

संवाददाता

9 April 2025

अपडेटेड: 5:51 AM 0thGMT+0530

नोएडा में 8 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी पर मुकदमा दर्ज

नोएडा में 8 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी पर मुकदमा दर्ज

ठोका भारी जुर्माना

नोएडा की सोसायटी से निकलने वाले सीवरेज पानी को एसटीपी से बिना ट्रीट किए नाले में डालने पर प्राधिकरण ने आठ ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। नोएडा प्राधिकरण ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। यही नहीं इन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है।

यूपी के नोएडा प्राधिकरण ने आठ हाईराइज सोसायटियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। हाईटेक सिटी नोएडा में जिस भी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी का ड्रेनेज पानी बिना एसटीपी शोधित किए नाले में गिरेगा, उसके खिलाफ अब नोएडा प्राधिकरण कड़ी कार्रवाई करेगी। सोसायटी प्रबंधन पर केस दर्ज किया जाएगा। यही नहीं भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हाल ही में प्राधिकरण की टीम ने कई सोसायटियों का निरीक्षण किया था। इस दौरान टीम को एसटीपी कार्य करना नहीं मिला था। इसी कड़ी में नोएडा प्राधिकरण ने सीवेज नाले में डालने पर आठ सोसायटियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कराया है। इन जगह प्राधिकरण की जांच में एसटीपी क्षमता के हिसाब से संचालित नहीं मिले थे।

नोएडा के सोसायटी से निकलने वाले सीवरेज पानी को एसटीपी से बिना ट्रीट किए नाले में डालने पर प्राधिकरण ने आठ ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गयी है। नोएडा प्राधिकरण ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही यही नहीं इन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। प्राधिकरण ने इन सोसायटी पर तकरीबन 1 करोड़ 17 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

पर्यावरण सेल के साथ नोएडा प्राधिकरण की टीम ने इन सोसायटियों का निरीक्षण किया है। इस दौरान परिसर में लगाए गए एसटीपी आवश्यक क्षमता के मुताबिक कार्य नहीं कर रहे थे। कहीं सीवेज नाले में अवैध रूप से अपशिष्ट डालने में संलग्न पाए गए थे। प्राधिकरण की जांच में इनकी एसटीपी क्षमता की अनुपालन की कमी पाई गई थी।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरणीय कानूनों, निर्दिष्ट जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 और ठोस अपशिष्ट 2000 एवं 2016 के उल्लंघन पाए जाने पर आठ सोसायटियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। वही यह कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम के सख्त निर्देश के बाद जल विभाग ने की है। कुछ दिन पहले प्राधिकरण के सीईओ निरीक्षण करते हुए सेक्टर-98 में पहुंचे थे। यहां उनको काफी बदबू मिली थी। इसके बाद सीईओ ने सोसायटी की जांच के आदेश दिए थे।

नोएडा की जिन आठ सोसायटियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और जुर्माना लगाया गया है, साथ ही इनमें सेक्टर-120 स्थित आरजी रेजिडेंसी भी शामिल है। इस पर 11,90000 लाख का जुर्माना और थाना सेक्टर-113 में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसी तरह सेक्टर-78 स्थित सिक्का कार्मिक ग्रींस पर 20,30000 लाख का जुर्माना और थाना सेक्टर-113 में एफआईआर दर्ज की गई है।

सेक्टर-100 स्थित ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड लोटेस बुलेवर्ड के खिलाफ सेक्टर-49 में एफआईआर दर्ज की गई। सेक्टर-137 स्थित पूर्वांचल रॉयल पार्क पर 17,90000 लाख का जुर्माना और थाना सेक्टर-142 में एफआईआर दर्ज की गई। सेक्टर-75 स्थित एम्स मैक्स गार्डेनिया पर 29,45000 लाख का जुर्माना और थाना सेक्टर-113 में एफआईआर दर्ज की गई।

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