सड़क हादसे में घायल लोगों को पूरे देश में मिलेगा मुफ्त इलाज !

khabar pradhan

संवाददाता

6 May 2025

अपडेटेड: 12:37 PM 0thGMT+0530

सड़क हादसे में घायल लोगों को पूरे देश में मिलेगा मुफ्त इलाज !

सरकार ने जारी की अधिसूचना !

कैशलैस ट्रीटमेंट !

भारत सरकार ने पूरे देश में कैशलैस ट्रीटमेंट स्कीम लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी ।जिसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार हर व्यक्ति को प्रति हादसा अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा ।सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना 5 मई 2025 से लागू हो गई है ।

किसी भी सड़क पर हुए हादसे में मिलेगा इलाज !

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे इस स्कीम के तहत देश के किसी भी हिस्से में इलाज की सुविधा मुफ्त मिलेगी। हादसे का शिकार व्यक्ति को सरकारी या नामित अस्पतालों में इलाज के लिए कोई पैसे देने नहीं होंगे ।

दुर्घटना के सात दिनों तक मुफ्त इलाज की सुविधा !

इस योजना के तहत पीड़ित व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से अगले 7 दिनों तक अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। यह सुविधा सिर्फ उन अस्पतालों में पूरी तरह लागू होगी जो सरकार द्वारा नामित किए गए हैं ।अगर किसी कारणवश पीड़ित व्यक्ति को नामित अस्पताल नहीं मिल पाता और इलाज किसी अन्य अस्पताल में किया जाता है तो उसे स्थिति में उसे अस्पताल में सिर्फ स्थिर हालत या स्टेबलाइजेशन तक का इलाज ही इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस बारे में अलग से गाइडलाइंस जारी की गई है ।इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHAको सौंप दी गई है ।यह संस्था पुलिस अस्पतालों और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी ताकि स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके ।हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसलिंग ।इस योजना की नोडल एजेंसी होगी ।यह काउंसलिंग इस बात की निगरानी करेगी कि योजना को ठीक से लागू किया जाए और अस्पतालों को योजना से जोड़ा जाए ताकि पीड़ितों का इलाज हो और भुगतान की प्रक्रिया सही ढंग से चल सके ।

केंद्र सरकार बनाएगी निगरानी समिति !

योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार एक निगरानी समिति बनाएगी जो यह सुनिश्चित करेगी योजना का सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं ।

2024 मार्च से शुरू हुआ था यह स्कीम !

14 मार्च 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस स्कीम का प्रोग्राम शुरू किया इसे अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है।

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