AI समिट विरोध मामला: दिल्ली कोर्ट ने IYC के 9 कार्यकर्ताओं को दी जमानत
संवाददाता
3 March 2026
अपडेटेड: 3:26 PM 0rdGMT+0530
3 मार्च 2026
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने AI समिट के दौरान हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के नौ कार्यकर्ताओं को सोमवार को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि यह प्रदर्शन सरकार की आलोचना का एक तरीका था और इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मुकदमा शुरू होने से पहले किसी व्यक्ति को जेल में रखना कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारे भड़काऊ नहीं थे और उनमें किसी प्रकार का धार्मिक या क्षेत्रीय रंग नहीं था। किसी तरह की तोड़फोड़ या लोगों को डराने-धमकाने का भी कोई सबूत सामने नहीं आया।
अदालत ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा के साथ बाहर ले जाया गया था। साथ ही टिप्पणी की कि आजादी अधिकार है और जेल केवल विशेष परिस्थितियों में ही होनी चाहिए।
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) रवि ने कृष्ण हरि, नरसिंह यादव, कुंदन कुमार यादव, अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, राजा गुर्जर, अजय कुमार विमल उर्फ बंटू, सौरभ सिंह और अरबाज खान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।