
9 जुलाई 2025: बिहार की नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाला 35% आरक्षण केवल बिहार राज्य की स्थाई निवासियों तक देने का फैसला किया है।
बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में सिर्फ बिहारी महिलाओं को ही 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा । 8 जुलाई को कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले से पहले बिहार से बाहर की महिलाओं को भी 35% का लाभ मिलता था। किंतु अब 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहारी महिलाओं को मिलेगा। इस फैसले के लागू होने से महिलाएं जाति के आधार पर भी नहीं बांटना पड़ेगा और महिलाओं को साधने की कोशिश भी सफल हो रही है।
35% आरक्षण की पहले क्या थी व्यवस्था
अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग के महिला आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है । दरअसल राज्य सरकार ने 2016 में सभी स्तरों पर सरकारी जॉब में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया था। अब तक किसी भी राज्य की महिलाएं इसका लाभ ले सकती थी। किंतु अब इसका लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए लागू होगा।
बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का यह पहला मामला है । इसके पहले बिहार की सरकारी नौकरियों में यह नियम लागू नहीं था ।
विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने यह ऐसा एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही बिहार की महिला वोटर को आकर्षित करेगा । नीतीश कुमार का कहना है कि उन्हें सत्ता तक पहुंचने में महिला वोटर की अहम भूमिका है । नीतीश सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी लागू की थी । जिसका सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही हुआ था।
बिहार के बाहर की महिलाओं के लिए क्या है व्यवस्था
सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण अब सिर्फ बिहारी महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। इस फैसले का अर्थ यह है कि बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार से बाहर की महिलाएं पात्र तो होगी किंतु उन्हें जनरल कैटेगरी में परीक्षा देनी होगी। और उन महिलाओं के लिए 35% आरक्षण में स्थान नहीं मिलेगा।
इस फैसले के तहत राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए बिहार का मूल निवासी होना जरूरी होगा। इसके पहले तक सरकार ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अनिवार्य नहीं किया था। नीतीश कुमार ने अपने इस फैसले से महिला वोटर को लुभाने की जबरदस्त कोशिश की है।
इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है।