
3 जुलाई 2025: दिल्ली हाई कोर्ट में डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसला आया है जिसमें डाबर ने पतंजलि पर आरोप लगाया है कि वह अपने विज्ञापनों के माध्यम से डाबर च्यवनप्राश को गलत तरीके से बदनाम कर रही है।
डाबर कंपनी का कहना है की बाबा रामदेव की पतंजलि में बहुत से उत्पाद बनते हैं किंतु दूसरी कंपनियों पर विज्ञापन के जरिए भ्रामक बातें कही जाती हैं जिससे उपभोक्ताओं पर गहरा असर पड़ता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि पतंजलि कंपनी डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कोई भ्रामक या नकारात्मक विज्ञापन प्रसारित न करे। यह आदेश डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। डाबर ने पतंजलि पर आरोप लगाया है कि वह अपने विज्ञापनों के माध्यम से डाबर च्यवनप्राश को गलत तरीके से बदनाम कर रही है और उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही है।
दिल्ली हाई कोर्ट की जज मिनी पुष्काना के अध्यक्षता वाली पीठ में डाबर इंडिया को राहत प्रदान करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि पर कहा गया है की पतंजलि आयुर्वेद डाबर के खिलाफ नकारात्मक और भ्रामक प्रचार कर रही है कोर्ट में डाबर किया याचिका स्वीकार कर डाबर कंपनी को रहती है मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय की गई है