दिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला

khabar pradhan

संवाददाता

19 April 2025

अपडेटेड: 7:31 AM 0thGMT+0530

दिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला

चाचा को 20 दिन में उम्रकैद, 20 लाख मुआवजे का आदेश

चाचा को 20 दिन में उम्रकैद, 20 लाख मुआवजे का आदेश

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में त्वरित और कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी, जो पीड़िता का चाचा था, को मात्र 20 दिन में उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही पीड़िता को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया। यह फैसला विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील गुप्ता ने सुनाया।
मामला दिल्ली के एक आवासीय इलाके का है, जहां 16 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके चाचा ने दुष्कर्म किया। घटना की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता का बयान शामिल था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित सुनवाई की और 20 दिन के भीतर फैसला सुना दिया।


न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध समाज के लिए खतरा हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उम्रकैद की सजा के साथ-साथ मुआवजे का आदेश पीड़िता के पुनर्वास और भविष्य के लिए सहायता के रूप में दिया गया। मुआवजे की राशि दिल्ली सरकार के पीड़ित मुआवजा कोष से दी जाएगी।
यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति सख्त रवैये का भी संदेश देता है। स्थानीय लोगों ने कोर्ट के इस त्वरित फैसले की सराहना की है।

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