
धारदार हथियार से छलनी किया बदन
हमीरपुर कोर्ट ने भाभी की हत्या मामले में देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वही शादी न कराने से नाराज देवर ने अपनी भाभी की बांका से हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। साथ ही हमीरपुर की विशेष न्यायाधीश ने आरोपी देवर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।
यूपी के हमीरपुर जिले में करीब छह वर्ष पहले एक शख्स ने अपनी भाभी की हत्या कर दी थी। शख्स ने भाभी को सोते वक्त धारदार हथियार से हमला कर काट दिया गया। उसने भाभी को केवल इस कारण काट डाला था, क्योंकि भाभी उसकी शादी नहीं करा पा रही थी। हत्या के इस मामले में यहां अदालत ने आरोपी देवर को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए बड़ा जुर्माना भी लगाया है। हमीरपुर कोर्ट ने इस मामले में आरोपी देवर को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पलरा गांव में हत्या की वारदात 4 जून 2019 को हुई थी। साथ ही पलगा गांव निवासी बबलू खां की पत्नी शबनम घर पर सो रही थी। तभी उसके देवर निसार ने उसे धारदार हथियार से काट डाला था। हत्या की वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। घटना के दौरान मृतका के परिजन घर से बाहर थे। रमजान खां ने बहु की हत्या की सूचना अपने बेटे बबलू खां को दी। सूचना पाते ही परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेश चन्द्र द्विवेदी ने कहा कि बबलू खां की तहरीर पर सुमेरपुर थाना पुलिस ने घर में घुसकर हत्या करने का मामला निसार के खिलाफ दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे की सुनवाई यहां विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट स्वाति ने करते हुए दोष साबित होने पर आरोपी निसार खां को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पलरा गांव में शबनम की घर में सोते वक्त हत्या किए जाने के पीछे बड़ी वजह बताई गई। बाबलू खां के मुताबिक पत्नी शबनम घर में सो रही थी तभी भाई निसार ने उसे बांके से काट डाला था। खून से लथपथ शव देख पिता रमजान सन्न् रह गए थे। बताया कि निसार अविवाहित था जो अपनी शादी कराने के लिए भाभी पर दबाव बना रहा था। देवर की बातें अनसुनी करना शबनम को भारी पड़ा था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता महेश चन्द्र ने कहा कि विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी देवर को उम्रकैद की सजा के साथ ही 35 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि मामले के वादी बबलू को दिलाने के भी आदेश अदालत ने दिए है।