
पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% का आरक्षण
झारखंड सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। गृह विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिणी में संयुक्त बहाली नियमावली के तहत महिलाओं को यह आरक्षण मिलेगा। इस फैसले से महिलाओं की भागीदारी पुलिस विभाग में बढ़ेगी।
झारखंड में पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल, और गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही की भर्ती अब एक ही नियमावली से होगी। इसे संयुक्त बहाली नियमावली कहा जाएगा। गृह विभाग ने इस बारे में एक सूचना जारी की है। यह सूचना हेमंत सोरेन कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी की गई है। आने वाले समय में महिलाओं को इस फैसले का लाभ मिलेगा।
जारी की गई सूचना में बताया गया है कि झारखंड पुलिस के अंतर्गत पुलिस के जिलास्तरीय पद, जैप, और एसआईएसएफ के अंतर्गत पुलिस के पद राज्यस्तरीय होंगे। जिलास्तरीय रोस्टर और राज्यस्तरीय रोस्टर का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए अलग से नियम बनाकर आरक्षण का लाभ देगी।
सरकार का मानना है कि इससे पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। सुरक्षित संयुक्त भर्ती नियमावली के अनुसार, गृहरक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। सहायक पुलिस के लिए 10ः पद आरक्षित रहेंगे। अगर सहायक पुलिस के उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो इन पदों को गैर-सहायक पुलिस से भरा जाएगा। इससे भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
सरकार का यह फैसला महिलाओं को पुलिस विभाग में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे पुलिस बल में लैंगिक समानता बढ़ेगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में पुलिस विभाग में ज्यादा महिलाएं दिखाई देंगी। यह फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।