यात्री बस में फर्स्ट एड बॉक्स होगा जरूरी
संवाददाता
26 September 2025
अपडेटेड: 11:57 AM 0thGMT+0530
26 सितंबर 2025 : मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में पूरे प्रदेश में सभी बस यात्रियों की सुरक्षा हेतु एक बड़ा निर्णय लिया है। अब से सभी यात्री बसों में फर्स्ट एड बॉक्स जरूरी होगा । जिन बसों में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होगा उन्हें परमिट नहीं दिया जाएगा।
परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि 22 सितंबर से यह जांच शुरू है । इसके लिए विशेष जांच अभियान की शुरुआत की गई है । इस अभियान के दौरान विभागीय समीक्षा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी निर्देश दिए हैं कि सभी यात्री बसों में फर्स्ट एड बॉक्स की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए । जिससे किसी भी सड़क हादसे या आपात स्थिति में यात्रियों को प्राथमिक उपचार तुरंत मिल सके।
कल गुरुवार को 1718 यात्री बसों की जांच की गई । इनमें से 700 से अधिक बसों में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं पाया गया । जिसके कारण इन सभी बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त 16 बस और 13 अन्य वाहन रिजेक्ट किए गए। जांच अभियान के दौरान टीम ने 11 वाहनों पर चालान संबंधी कार्रवाई भी की और 48500 का जुर्माना वसूला गया।
त्योहारी सीजन है , यात्रियों को असुविधा न हो, बस में ओवरलोडिंग ना हो, अधिक किराया ना वसूला जाए।
इन समस्याओं के निपटारे हेतु परिवहन विभाग ने 15 दिन में 100 से ज्यादा यात्री बस ऑपरेटरों के खिलाफ 5 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है । क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा की एक टीम ने रायसेन, विदिशा, इंदौर राजमार्ग सहित नर्मदा पुरम रोड पर भी चलने वाली सभी यात्री बस की जांच की। इसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ,ज्यादा किराया वसूली, स्पीड लिमिट डिवाइस का ना होना, ओवरलोडिंग होना ,जैसी खामियां पाई गई। इससे वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। और हिदायत दी गई कि भविष्य में बगैर फर्स्ट एड बॉक्स संचालित होने वाले किसी भी यात्री वाहन को अब परमिट जारी नहीं किया जाएगा। नियमों की अवहेलना तीन बार से अधिक की गई तो गाड़ी को स्थाई रूप से जफ्त कर लिया जाएगा।