चेक बाउंस मामले में भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को मिली जमानत, कर्ज हुआ….
संवाददाता
19 September 2025
अपडेटेड: 1:10 PM 0thGMT+0530
सितंबर 2025 : कर्ज हुआ 58,25,00,256 रूपये, आर्थिक समस्याओं का दिया हवाला
पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को चेक बाउंस मामले में कल गुरुवार को इंदौर की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमानत दे दी गई है।
भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा कल इंदौर कोर्ट में पेश हुए थे । जिसमें कर्जदारी से जुड़े हुए कई मामले और चेक बाउंस के कई मामले थे। जहां से उन्हें चेक बाउंस मामले में जमानत मिल गई है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी आर्थिक परेशानियां बताई। कोर्ट ने उनका पक्ष सुनने के बाद जमानत दी । उन्होंने बताया कि कोरोना काल और आर्थिक समस्याओं के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई। इससे पहले जब उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था तब वे आर्थिक संकट से गुजर रहे थे।
उन्होंने बताया कि 2016 में पहले नोटबंदी हुई थी । उसके बाद कोरोना महामारी के दौरान गंभीर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। उनका व्यवसाय जो महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, पॉलीमर और फार्मा से जुड़ा था, कोरोना काल के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ।
उन्होंने बताया कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है । किंतु साथी ही भरोसा भी जताया कि आगे अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।
हाई कोर्ट से स्टे मिलने के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है । उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया है।
70 से ज्यादा चेक बाउंस के मामले:
पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ 70 से अधिक चेक बाउंस के मामले हैं । अधिकतर मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट में हो चुकी है।क्ष कई मामलों में उन्हे राहत में मिली है। किंतु कोर्ट के बार-बार नोटिस के बाद पटवा हाजिर नहीं हुए । जिसके बाद में संमन भेजा गया था। 2021 में सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी मोनिका पटवा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया गया था । बैंक ऑफ़ बड़ौदा की इंदौर शाखा से मिली शिकायत के आधार पर परिवार पर लेनदेन में गड़बड़ी करने के आरोप लगे थे।
बैंक लोन नहीं चुकाने पर संपत्ति कुर्क करने के आदेश:
सुरेंद्र पटवा के खिलाफ 7 साल पहले बैंक का लोन नहीं चुकाने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हुआ था । पटवा की कंपनी ने 2014 में बैंक से 36 करोड रुपए का लोन लिया था। इसके बाद बैंक ने कोर्ट में संपत्ति कब्जा करने के लिए आवेदन दे दिया । और इस मामले की कई कोर्ट में सुनवाई हुई। उनके खिलाफ करीब 173 क्रिमिनल केस भी है।
कोर्ट रूम में पटवा को लगी फटकार:
इंदौर की विशेष अदालत में कोर्ट में पटवा से पूछताछ की । कोर्ट ने पूछा कि आपने टी आई को घर से भगाया। उन्हें वारंट तामील नहीं करने दिया। आपके खिलाफ 19 स्थाई वारंट है।
विधायक सुरेंद्र पटवा करीब 3 घंटे तक कोर्ट में रहे । उन्हें कोर्ट से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उनके साथ आए हुए 10 से अधिक साथी इस दौरान कोर्ट के बाहर रहे । कोर्ट रूम में सुरेंद्र पटवा को काफी फटकार मिली। पेशी के बाद उन्हें जमानत बांड भरकर रिहा कर दिया गया।
कोर्ट ने उनसे कहा– इनका शपथ पत्र बनवाया जाए ।जिसमें वर्तमान और स्थाई पता और मोबाइल नंबर सहित सारी जानकारियां दी जाए।