
15 जुलाई 2025: मई में नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें इंदौर और उज्जैन के कई एग्जाम सेंटर में बिजली गुल होने से कई छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा था।
NEET UG की परीक्षा में बिजली गुल होने के मामले में हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने दोबारा परीक्षा कराने के सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है । जिसमें 75 से ज्यादा छात्रों को हाई कोर्ट से झटका लगा है । कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया । छात्रों ने कहा कि वह हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे ।
कोर्ट ने यह माना कि छात्रों की मेहनत और परीक्षा में आई तकनीकी दिक्कतें उनके लिए चिंता का विषय है। जस्टिस विवेक रसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की पीठ ने कहा कि छात्र साल भर तैयारी करते हैं और यह उनके करियर का अहम पडा़व होता है। ऐसे में परीक्षा केन्द्रों की खामियां उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं । लेकिन देश भर में 22 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है यह परीक्षा बेहद कठिन होती है ।
पिछली सुनवाई में 75 याचिकाकर्ता छात्रों के एडवोकेट मृदुल भटनागर में यह तर्क दिया कि इन छात्रों को यदि री एग्जाम का मौका नहीं दिया गया तो इससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है ।हाई कोर्ट के इस फैसले में कहा गया था कि 3 मई के बाद याचिकाएं लगाने वाले 20 से अधिक छात्रों की ओर से एडवोकेट विवेक शरण ने अपने तर्क रखे थे उन्होंने कहा कि इन छात्रों की याचिकाएं भी शामिल की जानी चाहिए । इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 22 लाख स्टूडेंट्स में एग्जाम दिया है।
बिजली गुल होने के मामले में कल सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट ने प्रभावित 75 से ज्यादा स्टूडेंट की दोबारा परीक्षा कराने संबंधी याचिकाएं खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने परीक्षा करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की रिट अपील मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया और यह सुनवाई 10 जुलाई को करीब 2 घंटे चली थी ।
छात्रों ने कहा है कि वह हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।