MP में सियासी उलटफेर: दतिया कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द, 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक
संवाददाता
4 April 2026
अपडेटेड: 4:15 PM 0thGMT+0530
4 अप्रैल 2026
दतिया:
मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। दिल्ली की एक विशेष अदालत द्वारा धोखाधड़ी के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने यह बड़ा फैसला लिया है।
क्या है पूरा मामला?
राजेंद्र भारती को साल 1998 में हुए एक धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाया गया है। मामला ‘सावित्री देवी श्याम’ के नाम पर बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से जुड़ी जालसाजी और आपराधिक षडयंत्र का था। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है।
नियमों के मुताबिक, अगर किसी जन प्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है।
विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार देर रात अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी।
राजेंद्र भारती अब अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
उनकी सदस्यता रद्द होने के साथ ही दतिया विधानसभा सीट अब आधिकारिक रूप से रिक्त (खाली) घोषित कर दी गई है।
सियासी घमासान:
कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने
इस फैसले के बाद प्रदेश में राजनीति गरमा गई है:
प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने इसे ‘लोकतंत्र पर हमला’ बताया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर रात के अंधेरे में जल्दबाजी में यह कार्रवाई की है ताकि राज्यसभा चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर किया जा सके।
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया है। कोर्ट के आदेश का पालन करना सचिवालय की जिम्मेदारी है, इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं है।
राजेंद्र भारती के पास अब हाईकोर्ट जाने का रास्ता बचा है। कोर्ट ने उन्हें अपील के लिए 60 दिनों का समय दिया है। यदि हाईकोर्ट उनकी सजा पर रोक लगा देता है, तभी उनकी सदस्यता बहाल होने की कोई उम्मीद बचेगी।
राजेंद्र भारती की सदस्यता जाने के बाद 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा का गणित कुछ इस तरह है:
बीजेपी: 164, कांग्रेस: 64 (एक सीट कम हुई) अन्य: 2