SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची आज होगी जारी: कट सकते हैं 34 लाख नाम:

khabar pradhan

संवाददाता

23 December 2025

अपडेटेड: 4:30 PM 0thGMT+0530

SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची आज होगी जारी: कट सकते हैं 34 लाख नाम:

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई और मंगलवार को प्रदेश के 64,014 मतदान केंद्रो पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। मंगलवार दोपहर 2:00 बजे कलेक्ट्रेट में इस पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी । इसके साथ ही नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।

जो भी इस सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहता है या नाम में कुछ बदलाव करना चाहता है ,वह अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र पर पहुंचकर इस प्रक्रिया को पूरा करें । नए नाम जुड़वाने के लिए बीएलओ से फॉर्म-6   लेना होगा और नाम में बदलाव के लिए फॉर्म 8 भर कर देना होगा।

SIR में करीब 9 लाख मतदाता की सूची की मैपिंग नहीं हो पाई:

राज्य में करीब 9 लाख ऐसे मतदाता मिले जिनकी साल 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो सकी है । उनके नाम प्रारूप सूची में रहेंगे, लेकिन उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।  इसके अलावा मृत हुए या स्थानांतरित या दो जगह नाम वाले करीब 34.38 लाख से अधिक नाम हटाए भी जा सकते हैं।

2289 नए मतदान केंद्र बनाए गए:

जिले में 260 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं।  जिनमें 2019 मतदान केंद्रो की जगह अब 2289 मतदान केंद्र तय किए गए हैं । इन केंद्रो पर BLO  मंगलवार से मिलेंगे ।  SIR  में जिले के 1.16 लाख 317 मतदाताओं को जो मैपिंग की श्रेणी में डाला गया है।  सोमवार को बीएलओ का प्रशिक्षण भी संपन्न हुआ।

नाम जुड़वाने के लिए कौन सा फॉर्म भरे:

मतदाता सूची में नए मतदाता के तौर पर अपना नाम दर्ज करने के लिए मंगलवार को बूथ पहुंचकर और यहां BLO से फॉर्म 6 लेकर उसे जमा कर के या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी  ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है।

पहचान के लिए जरूरी दस्तावेज:

1..पासपोर्ट बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी किया गया मैट्रिकुलेशन या एजुकेशनल सर्टिफिकेट ।

2..स्थाई निवास प्रमाण पत्र ।

3..वन अधिकार प्रमाण पत्र ।

4..ओबीसी एससी एसटी का जाति प्रमाण पत्र ।

5..एनआरसी में नाम ।

6..सरकार द्वारा कोई भूमि आवंटन पत्र ।

आपत्ति करने का समय:

जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई है यदि किसी का नाम उसमें नहीं है यदि किसी को आपत्ति है तो इसकी प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 तक चलेगी । इस दौरान आप अपना नाम इसमें जुड़वा सकते हैं या कोई आपत्ति दर्ज करा सकते हैं । उम्र, पता या किसी अन्य जानकारी में सुधार भी करवा सकते हैं।

जो नए आवेदक हैं , जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र हाल ही में पूर्ण की है, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है।  निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2026 को उनके लिए यह तिथि तय की है।  जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हुई है वह इस तारीख को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं।

सभी दावा और आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 21 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

सभी नागरिकों से विनम्र अपील:

निर्वाचन अधिकारियों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य के नागरिकों से अपील की है कि 23 दिसंबर के बाद वह अपना नाम मतदाता सूची में आवश्यक जांच कर लें।  जिससे बाद में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और लोकतंत्र की मजबूती का एक अहम हिस्सा बनें।

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