
9 जुलाई 2025:
समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद जियाउर्रहमान बर्क को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है । इस मामले पर बर्क पर जुर्माना भी लगाया गया है ।
मामला है इस प्रकार !
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के अवैध भवन निर्माण प्रकरण में एसडीएम विकास चंद्र की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें सांसद को अपने घर के नक्शे को सुधार कर पेश करना था । अदालत में संशोधित नक्शा प्रस्तुत न किए जाने पर₹1000 का जुर्माना लगाया और साथ ही अंतिम सुनवाई 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की।
सपा सांसद वर्ग को नक्शे से जुड़े मामले में यह ऐसा पहला मामला नहीं है जिस पर जुर्माना लगाया गया है। इसके पहले भी बर्क को संभल जिले में दीपा सराय के पास घर में हुए निर्माण के नक्शे को सुधार कर पेश करना था ।किंतु वह ऐसा नहीं कर पाए।
एसडीएम विकास चंद्र ने सुनवाई के दौरान जियाउर्रहमान बर्क और उनके पिता ममलुकुर रहमान की ओर से वकील कासिम जमाल और नईम एडवोकेट अदालत में उपस्थित थे। सांसद द्वारा जमा नक्शे में तकनीकी गड़बड़ियां पाई गई । अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 8 जुलाई तक संशोधित नक्शा जमा करना अनिवार्य है ।
किंतु संशोधित नक्शा पेश नहीं किया गया । जिसकी वजह से अदालत ने ₹1000 का जुर्माना और संशोधित नक्शा सौंपने के लिए एक सप्ताह का अवसर दिया ।एसडीएम ने बताया 15 जुलाई की तिथि को निर्णायक सुनवाई होगी ।यदि इस समय तक संशोधित नक्शा जमा नहीं कराया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
इसके पहले 2 महीने पहले ₹500 का जुर्माना किया गया था
एसडीएम का कहना है कि जो नक्शा भेजा गया था उसमें सुधार के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने इस पुराने नक्शे को आपत्तिजनक माना था और संशोधित नक्शा पेश नहीं किया गया । इस वजह से 1000 का जुर्माना लगाया गया और अंतिम सुनवाई 15 जुलाई रखी गई ।
उत्तर प्रदेश में बिना अनुमति के निर्माण कराना उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है।