
कहा- स्वतंत्रता सेनानियों पर अनुचित टिप्पणी से बचें
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी को इतिहास और भूगोल की पर्याप्त जानकारी नहीं है। सुनवाई के दौरान जजों ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बिना सोचे-समझे और अनाप-शनाप बयानबाजी से बचना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी टिप्पणियां न केवल ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ सकती हैं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के सम्मान को भी ठेस पहुंचाती हैं।

यह मामला तब सामने आया जब एक याचिका के माध्यम से राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयानों पर आपत्ति जताई गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राहुल के बयान ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत हैं और स्वतंत्रता सेनानियों की छवि को धूमिल करते हैं। कोर्ट ने इस दौरान राहुल गांधी के बयानों को गैर-जिम्मेदाराना करार दिया और कहा कि नेताओं को अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए।
राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में इस मामले पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी गई। हालांकि, इस घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर लोग स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान और ऐतिहासिक तथ्यों की सटीकता को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग कोर्ट के रुख का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाला कदम बता रहे हैं।
यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के बयानों पर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी उनके कई बयानों ने राजनीतिक तूफान खड़ा किया है। कोर्ट का यह फैसला नेताओं के लिए एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि ऐतिहासिक शख्सियतों के बारे में बोलते समय तथ्यों और संवेदनशीलता का ध्यान रखना जरूरी है।