खरगोन में पराली जलाने पर प्रशासन का हुआ सख्त एक्शन: कई किसानों को कार्रवाई के साथ 15 हजार तक लगाया जुर्माना:
संवाददाता
31 March 2026
अपडेटेड: 10:58 PM 0stGMT+0530
31 मार्च 2026:
मध्य प्रदेश/ खरगोन/
पराली जलाने को लेकर प्रशासन हुआ सख्त:
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी भव्या मित्तल के निर्देश पर भीकनगांव क्षेत्र में तत्काल कार्रवाई करते हुए कई किसानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि फसल कटाई के बाद खेतों में पराली जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है । इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जन स्वास्थ्य और पशु पक्षियों के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। इससे मिट्टी के पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव खत्म होते हैं और मिट्टी की उत्पादक क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से प्रशासन ने ढाई हजार से 15000 तक जुर्माना लगाया गया है।
दंडात्मक कार्रवाई सहित जुर्माना:
प्रशासन ने इसके लिए दंड स्वरूप प्रावधान भी तय किए हैं। दो एकड़ तक भूमि वाले किसानों पर ढाई हजार रुपए, दो से पांच एकड़ तक भूमि वालों पर 5000 रुपए, 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 15000 तक जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रशासन ने इस पराली जलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।