मनी लॉन्ड्रिंग केस: अल-फलाह विवि के चेयरमैन जावेद अहमद को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत

khabar pradhan

संवाददाता

10 March 2026

अपडेटेड: 5:01 PM 0thGMT+0530

मनी लॉन्ड्रिंग केस: अल-फलाह विवि के चेयरमैन जावेद अहमद को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत<br>

10 मार्च 2026: नई दिल्ली


मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट से दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मिल गई है। सिद्दीकी ने अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए अदालत से अंतरिम राहत की मांग की थी।

अदालत में दायर अर्जी में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी चौथे चरण के मेटास्टेटिक ओवेरियन कैंसर से पीड़ित हैं और नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में उनका कीमोथेरेपी उपचार चल रहा है। इस आधार पर कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी।

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस जमानत को चुनौती दे सकता है। अधिकारियों के अनुसार मामले के कई अन्य पहलुओं की जांच अभी जारी है और ऐसे में सिद्दीकी की रिहाई जांच को प्रभावित कर सकती है।

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 61 वर्षीय जावेद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन के मामले में दो सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान की थी।

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