*वकील हत्याकांड में आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 3 हजार अर्थ दंड*
संवाददाता
7 February 2026
अपडेटेड: 2:03 PM 0thGMT+0530
वकील सैयद अनवर अली हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी को 3 हजार रुपए दंड से दंडित किया है। भारतीय दंड संहिता के तहत मामला 4 साल से अपर सत्र न्यायालय में लंबित था।
जिसमें न्यायाधीश विजय कुमार पांडे ने 4 साल की लंबी न्यायालयीन कारवाही के बाद हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थ दंड दिया।
मृतक वकील सैयद अनवर अली के पुत्र मोहम्मद अली की शिकायत पर थाना सिरोंज में अपराध दर्ज किया गया था। अनवर अली खेत पर जाने का कह कर घर से गए थे l बेटे ने फोन लगाया तो पिता अनवर अली ने फोन नहीं उठाया l पता करने के लिए वह निकला तो देखा बासौदा रोड तरफ आदर्श कॉलोनी के सामने गेट के पास पिता की मोटरसाइकिल खड़ी थी l तथा शाकिर मियां, हाजी मियां, जुगनू, नदीम, आशु राजा बिलाल फहीम सभी पिता के साथ डंडे से मारपीट कर रहे थे l वह चिल्लाया तो सभी भाग गए चिल्लाने पर बिजली विभाग के अंदर से दो-तीन कर्मचारी आए जिनकी मदद से उसने घायल पिता को उठाया और सिरोंज स्थित हेल्प एंड केयर हॉस्पिटल में लाया l