शाकाहारी भोजन के नाम पर मांसाहार परोसा –कोर्टयार्ड मैरियट पर 18 हजार का जुर्माना:

khabar pradhan

संवाददाता

12 January 2026

अपडेटेड: 11:15 PM 0thGMT+0530

भोपाल के कोर्टयार्ड मैरियट पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने शाकाहारी भोजन के नाम पर मांसाहार परोसने पर गंभीर सेवा दोष माना है।

भोपाल के डीबी सिटी स्थित कोर्टयार्ड मैरियट पर वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी परोसने पर उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 18 हजार रुपए उपभोक्ताओं को अदा करने का आदेश दिया है । इसमें ₹15000 क्षतिपूर्ति और ₹3000 वाद व्यय शामिल है । होटल प्रबंधन ने आयोग के समक्ष जवाब दाखिल करते हुए इसे मानवीय त्रुटि बताया । प्रबंधन का तर्क था कि नए साल की पार्टी के दौरान अधिक ऑर्डर और स्टाफ की व्यवस्था के कारण वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी परोस दी गई।

शिकायत मिलते ही माफी मांग कर शाकाहारी भोजन उपलब्ध भी कर दिया गया था।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 ( 1 )एक के तहत विनय तिवारी और सीमांत दुबे द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। दोनों उपभोक्ता 31 दिसंबर 2022 की रात नए साल का जश्न मनाने के लिए होटल में ठहरे थे। उन्होंने वेजिटेबल दम बिरयानी और मावा बाटी का आर्डर दिया। जिसका होटल ने 1707 रुपए वसूल किया।

इस शिकायत के अंतर्गत उपभोक्ता आयोग ने इसे गंभीर सेवा दोष माना है और मानवीय भूल की दलील खारिज कर दी और सेवा में कई कमी का दोषी मानते हुए 18 हजार रुपए उपभोक्ताओं को अदा करने का आदेश दिया।

टिप्पणियां (0)