सरकारी नर्सिंग कॉलेज में 100%महिला आरक्षण पदों को लेकर हुआ  विवाद: हाई कोर्ट में मामला- आज फैसला संभव:

khabar pradhan

संवाददाता

7 January 2026

अपडेटेड: 1:14 PM 0thGMT+0530

सरकारी नर्सिंग कॉलेज में 100%महिला आरक्षण पदों को लेकर हुआ  विवाद: हाई कोर्ट में मामला- आज फैसला संभव:


प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में नई भर्ती को लेकर विवाद सामने आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के 246 पदों पर आरक्षण का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।
यह विवाद मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी ग्रुप एक सब ग्रुप दो संयुक्त भर की परीक्षा 2025 के विज्ञापन के बाद शुरू हुआ इस विज्ञापन में सभी 246 पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए अर्थात 100% महिला आरक्षण लागू कर पुरुषों को बाहर कर दिया गया इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपना फैसला लिखित में पेश करें।
भारती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बुधवार 7 जनवरी है इस कारण यह मामला काफी अहम हो गया और बुधवार को ही फैसले की उम्मीद है। जैन मंडल ने कोर्ट को बताया कि पुरुष उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा । परन्तु लिखित आदेश  कोर्ट में पेश नहीं किया गया है।
नर्सिंग कॉलेज में 100% महिलाओं के लिए आरक्षण देने पर इसे संविधान का उल्लंघन बताया गया है और अधिवक्ता विशाल बघेल ने कोर्ट में कहा कि 246 पदों पर 100% महिला आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 15 और 16 का उल्लंघन है  । जबकि नियमों में अधिकतम 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

इस 100% महिला आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना फैसला लिखित में पेश करने हेतु निर्देश दिया है।

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