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8वें वेतन आयोग के गठन के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में चल रही चिंताओं पर सरकार ने विराम लगा दिया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी नए वेतन आयोग के लाभ के दायरे में रखा जाएगा।

सरकार ने संसद में जानकारी देते हुए कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशें केवल मौजूदा कर्मचारियों तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि उन लाखों पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा जो 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 8वें वेतन आयोग को विशेष रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन नियमों में बदलाव और पुराने तथा नए पेंशनभोगियों के बीच संभावित भेदभाव की खबरों को लेकर जो चर्चाएं चल रही थीं, उन्हें लेकर स्थिति अब साफ कर दी गई है।

दरअसल, फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत मौजूदा पेंशन नियमों के वैधीकरण के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि नया वेतनमान केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होंगे। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है और पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

सरकार के इस बयान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच राहत की स्थिति देखी जा रही है।


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