गोमांस तस्करी मामला:असलम चमड़ा की जमानत हुई खारिज:

khabar pradhan

संवाददाता

15 March 2026

अपडेटेड: 7:02 PM 0thGMT+0530

गोमांस तस्करी मामला:असलम चमड़ा की जमानत हुई खारिज:


15 मार्च 2026:
मध्य प्रदेश भोपाल

गोम्स तस्करी मामले में आरोपी असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा की जमानत जिला अदालत में खारिज कर दी है।  यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयदीप मौर्य ने सुनाया । कोर्ट ने निर्णय में अपराध की गंभीरता को मुख्य आधार बनाते हुए आरोपी की जमानत को लाभ देने से इनकार कर दिया।
असलम चोपड़ा की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट जगदीश गुप्ता ने जमानत याचिका में दावा किया कि उनके वकील को झूठ फंसाया गया है और वह निर्दोष है । उन्होंने कहा कई हिंदू संगठनों ने ट्रक को रोककर सील तोड़ दी थी । जिसके कारण मांस बिखर गया और लोगों ने उसमें गोमांस मिला दिया।  उनके अनुसार ऐसी परिस्थितियों में आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए।
किंतु सरकार की ओर से पेश हुई मथुरा लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत ने जांच में गो  मांस की पुष्टि बताया । दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदीप मौर्य ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

500 पेज का आरोप-पत्र पेश किया:
इस मामले मे पुलिस की विशेष जांच दल ने 6 मार्च को करीब 500 पेज का आरोप‑पत्र न्यायालय में पेश किया । आरोप‑पत्र में गोमांस तस्करी से  जुड़े नेटवर्क और उसकी कड़ियों की जानकारी शामिल है।
26.5  टन मांस हुआ था बरामद:
17 दिसंबर 2025 को जहांगीराबाद के पास एक कंटेनर से करीब 26 टन मांस बरामद किया गया था।जिसकी फॉरेंसिक जांच में मांस के गोमांस होने की पुष्टि हुई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में आगे की सुनवाई जारी है और पुलिस की जांच जारी है।

टिप्पणियां (0)