21 मार्च 2026 :
मध्य प्रदेश:
मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में सूचना भेजने के लिए पुरानी व्यवस्था को बदल दिया गया है । अब विभाग का नोटिस डाक से नहीं बल्कि सीधे ईमेल के जरिए प्राप्त होगा। सरकार ने सूचनाओं के आदान-प्रदान के तरीकों में यह बदलाव सरकारी विभागों में अफसर और कर्मचारियों के लिए किया गया है। जहां पहले स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत होती थी, अब विभाग के द्वारा कोई भी जानकारी या नोटिस ईमेल के जरिए भेजा जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 30 में बदलाव किया गया है।
दरअसल पहले अफसर और कर्मचारियों के किसी भी विभागीय मामले में जांच में कोई भी कार्रवाई की जानकारी आधिकारिक तब तक नहीं मानी जाती थी जब तक उन्हें नोटिस की पावती ना मिल जाए। इससे अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी की बहाने बाजी नहीं चल सकेगी । और यह बहाना नहीं चल सकेगा उन्हें नोटिस की कॉपी नहीं मिली । क्योंकि अब उन्हें डिजिटल तरीके से किसी भी दावे या आपत्ति को स्वीकार किया जाएगा। इसमें बदलाव का सबसे बड़ा असर कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची पर पड़ेगा। अब सीनियरिटी लिस्ट से जुड़ी किसी भी दावे या आपत्ति को ईमेल या वर्चुअल स्वीकार किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी व्यवस्था बदली: ईमेल पर अब आएगा नोटिस:


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