गैंगस्टर की 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क

khabar pradhan

संवाददाता

30 January 2026

अपडेटेड: 12:47 PM 0thGMT+0530

प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अपराधी मस्सन की करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये मूल्य की अवैध संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।

कुर्क की गई संपत्तियों में आरोपी की कृषि एवं आवासीय भूमि सहित कुल छह अचल संपत्तियां शामिल हैं। यह कार्रवाई गुरुवार को पुलिस द्वारा की गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की गई है। प्रशासन का कहना है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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