गुजरात में भी यूसीसी की हुई तैयारी, समिति ने सौंपी रिपोर्ट:

khabar pradhan

संवाददाता

18 March 2026

अपडेटेड: 6:07 PM 0thGMT+0530

गुजरात में भी यूसीसी की हुई तैयारी, समिति ने सौंपी रिपोर्ट:


18 मार्च 2026:
  /गुजरात
24 मार्च को हो सकता है बिल पेश:

गांधीनगर उत्तराखंड के बाद
गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार की ओर से बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दी है। सरकार ने 4 फरवरी, थी। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई कर रही थीं। समिति ने राज्यभर में अलग-अलग समाज, धर्म व राजनीतिक लोगों से बातचीत की और उनकी राय लेने के बाद रिपोर्ट तैयार की।

खबरों के अनुसार 23 मार्च को यह रिपोर्ट विधानसभा में रखी जा सकती हैं। इसके बाद 24 मार्च को यानी बजट सत्र के आखिरी दिन यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है। यदि यह बिल पास हो जाता है तो गुजरात, उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। मुख्यमंत्री पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि राज्य में यूनिफॉर्म

क्या क्या हो सकते हैं बदलाव:

1..शादी, तलाक व लिव-इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।

2..बहुविवाह (एक से ज्यादा 2 शादी) पर रोक लगेगी।

3.. महिलाओं को संपत्ति मेंबराबर हक मिलेगा।

4..सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होगा।

5..हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने का प्रस्ताव।

6..महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल ही रहेगी।

सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने के लिए बनाई गई उच्चस्तरीय समिति ने अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। ड्राफ्ट रिपोर्ट में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया गया है।

टिप्पणियां (0)