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4 जुलाई 2026 :
मध्य प्रदेश भोपाल:
मध्य प्रदेश के कोचिंग संस्थानों में सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। राजधानी भोपाल में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है।  नगर निगम की फायर ब्रिगेड और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम ने लालघाटी स्थित एलन कैरियर इंस्टिट्यूट सहित 6 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया।  इन संस्थाओं को पहले भी नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सुरक्षा से जुड़ी कमियों  को दूर करने के निर्देश दिए गए थे।  किंतु तय सीमा के भीतर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध न करने पर यह कार्रवाई की गई है।
एलेन कोचिंग क्लासेस और इंद्रपुरी के गोयल टावर को सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ फायर सेफ्टी उल्लंघन पर जिन 61 संस्थाओं को नोटिस दिया गया था ‌ उनमें से अब तक केवल 15 संस्थाओं का जवाब आया है ‌ जिसमें नगर निगम ने सोमवार तक सुरक्षा इंतजाम पूरे करने की अंतिम मोहलत दी है।
नगर निगम ने किन सुरक्षा व्यवस्थाओं को किया है अनिवार्य:
किसी भी संस्थान में प्रवेश और विकास के लिए कम से कम दो अलग-अलग गेट होने चाहिए ।
किसी भी इमारत में पर्याप्त वेंटिलेशन हो , जिससे आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी हो सके ।
इसके अलावा फायर सेफ्टी के सभी उपकरण चालू अवस्था में होने चाहिए।
नगर निगम ने संस्थाओं को सोमवार तक का समय दिया है।  यदि जांच में यह सेफ्टी नियम का पालन नहीं किया जाता तो फिर से कार्रवाई की जाएगी।


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