11 जुलाई 2026:
महाराष्ट्र /नासिक:
नासिक टीसीएस यौन शोषण-धर्म परिवर्तन केस की आरोपी निदा खान को कोर्ट ने जमानत दे दी। आपको बता दे की निदा खान 5 माह की गर्भवती है और उसने अदालत में जमानत की अर्जी लगाई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केजी जोशी ने कहा, ‘भगवान श्रीकृष्ण की तरह जेल में जन्म लेने का आघात या इससे जुड़ा सामाजिक कलंक किसी के लिए भी असहनीय है। अजन्मे बच्चे के भविष्य को देखते हुए आरोपी के पक्ष फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि इस केस में न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करना उचित होगा।’
कोर्ट ने कहा, ‘निदा खान 2 माह से हिरासत में है। जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। अभियोजन ने उसकी हिरासत भी नहीं
मांगी है। ऐसे में उसे जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।’ हालांकि, कोर्ट ने सह-आरोपी दानिश की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
निदा ने बनाया था धर्म परिवर्तन का दबाव:
नासिक टीसीएस बीपीओ की एक कर्मचारी ने मार्च में सहकर्मी दानिश शेख पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। शिकायत दर्ज कराई कि निदा ने ही धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया व धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए गए। एसआईटी नासिक टीसीएस के कुल 9 मामलों की जांच कर रही है।


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