30 July 2026 :
New Delhi:
वंदे मातरम बिल राज्यसभा से पास होने के बाद आज लोकसभा से भी पास हो गया। लोकसभा ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 यानी वंदे मातरम बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल में राष्ट्रीय गीत के अपमान या गायन में बाधा डालने पर 3 साल की सजा और जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।
राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को लेकर अहम विधेयक को मिली मंजूरी:
संसद के मानसून सत्र में आज राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े एक अहम विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 यानी वंदे मातरम में अब लोकसभा से भी पास हो गया है। इसके पहले कल बुधवार को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था । दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद अब यह विधेयक कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
क्या है इस विधेयक की मुख्य बातें:
इस विधेयक के जरिए राष्ट्र गीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि देश की आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले इस राष्ट्रगीत के सम्मान की रक्षा के लिए यह जरूरी है । विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर, वंदे मातरम के गायन में बाधा डालता है या उसके अपमान का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस विधेयक के अनुसार राष्ट्रगीत के अपमान या उसे गाने से रोकने के मामले में 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान रखा गया है।
दोबारा अपराध करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है । संसद में इस विधेयक पर सत्ता पक्ष ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावना और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा है।
विपक्ष ने विधेयक पर आपत्ति दर्ज कराई:
विपक्ष ने इस विधेयक पर अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई। आपको बता दें कि इसी मानसून सत्र में लोकसभा से ‘एंटी पेपर लीक बिल’ 2026 पारित हुआ । जिसमें परीक्षा में धांधली करने वालों को कड़ी सजा और भारी जुर्माना का प्रावधान है। दोनों विधेयकों के जरिए सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर कड़ा संदेश देने की पूरी कोशिश की है।
कल बुधवार को यह विधेयक राज्यसभा से पास हो गया था ,आज लोकसभा में इसे पास कराया गया है। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई थी । आज 2 बजे के बाद कार्रवाई फिर शुरू हुई । लेकिन फिर विपक्ष हंगामा करता रहा और 3 बजे तक फिर कारवाई रोक दी गई। उसके बाद से अब लोकसभा से यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से इसे पास कर दिया गया है। और कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास अब इसे भेजा जाएगा।


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